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जयपुर में अब अधिकृत पुलिस अधिकारी ही काट सकेंगे चालान, यूजर आईडी साझा करने पर कार्रवाई

Published: 01/10/26, 12:00 am   |   Published by: YOCEWOR Editorial Desk

जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान बनाने की प्रक्रिया को लेकर 1 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया है। आदेश क्रमांक 342 में स्पष्ट किया गया है कि चालान बनाने के लिए अधिकृत अधिकारी अपनी चालान यूजर आईडी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देंगे।

जयपुर में अब अधिकृत पुलिस अधिकारी ही काट सकेंगे चालान, यूजर आईडी साझा करने पर कार्रवाई

जयपुर ट्रैफिक चालान नया नियम 2026: क्या बदला?

जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने 1 अक्टूबर 2026 को आदेश क्रमांक 342 जारी किया है। यह आदेश यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान बनाने की प्रक्रिया और चालान यूजर आईडी के उपयोग से संबंधित है। आदेश में अधिकृत अधिकारियों को अपनी चालान यूजर आईडी किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश की मुख्य जानकारी

विवरणजानकारी
कार्यालयपुलिस आयुक्त, जयपुर
आदेश क्रमांक342
आदेश दिनांक01 अक्टूबर 2026
क्षेत्रजयपुर पुलिस आयुक्तालय
मुख्य निर्देशअधिकृत अधिकारी अपनी चालान यूजर आईडी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देंगे
उल्लंघन का परिणामसंबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी

किन पुलिसकर्मियों को चालान बनाने के लिए अधिकृत किया गया है?

उपलब्ध आदेश में विभिन्न पुलिस थानों एवं यातायात शाखा के हेड कांस्टेबल एवं उच्च पदस्थ अधिकारियों को चालान बनाने के लिए अधिकृत किए जाने की बात है। इसलिए केवल पुलिस में कार्यरत होना अपने आप में चालान यूजर आईडी से चालान बनाने का अधिकार नहीं माना जाना चाहिए।

यूजर आईडी किसी दूसरे व्यक्ति को देने पर क्या होगा?

आम वाहन चालकों पर इसका क्या असर होगा?

यह आदेश मुख्य रूप से पुलिस विभाग के अंदर चालान यूजर आईडी के उपयोग और जवाबदेही को नियंत्रित करता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि हर पुराना चालान स्वतः रद्द हो जाएगा या हर चालान केवल इस आदेश के आधार पर अवैध हो जाएगा।

अगर चालान को लेकर आपत्ति हो तो क्या करें?

  1. चालान नंबर, तारीख और उल्लंघन का कारण सुरक्षित रखें।
  2. ई-चालान की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जांचें।
  3. गलत चालान की स्थिति में उपलब्ध आधिकारिक शिकायत/निस्तारण व्यवस्था का उपयोग करें।
  4. किसी वायरल पोस्ट या केवल मौखिक दावे के आधार पर चालान को फर्जी न मानें।

राजस्थान में चालान की डिजिटल व्यवस्था

अप्रैल 2026 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान में ट्रैफिक चालान भुगतान को ऑनलाइन ITMS व्यवस्था की ओर ले जाया गया और हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों तथा अधिकृत परिवहन अधिकारियों की भूमिका बताई गई। जयपुर का 1 अक्टूबर 2026 का आदेश विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी की चालान यूजर आईडी साझा न करने पर केंद्रित है।

जरूरी सावधानियां

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवालजवाब
क्या अब जयपुर में हर पुलिसकर्मी चालान काट सकता है?आदेश के अनुसार चालान बनाने के लिए अधिकृत अधिकारी और अधिकृत यूजर आईडी का उपयोग जरूरी है।
क्या कांस्टेबल चालान काट सकता है?केवल संबंधित अधिकृत व्यवस्था/अधिकृत यूजर आईडी के अनुसार; केवल कांस्टेबल होना अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए।
क्या गलत यूजर आईडी से बना चालान तुरंत रद्द हो जाएगा?आदेश में विभागीय कार्रवाई की बात है; इससे हर ऐसे चालान के स्वतः रद्द होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
आदेश कब जारी हुआ?01 अक्टूबर 2026 को, आदेश क्रमांक 342।
क्या यह पूरे राजस्थान में लागू है?यह जयपुर पुलिस आयुक्तालय का आदेश है; इसे अपने-आप पूरे राजस्थान का नया नियम नहीं माना जाना चाहिए।

निष्कर्ष

जयपुर पुलिस आयुक्तालय के 1 अक्टूबर 2026 के आदेश का मुख्य उद्देश्य चालान बनाने वाली यूजर आईडी के उपयोग में जवाबदेही तय करना है। अधिकृत अधिकारी को अपनी यूजर आईडी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी है और आदेश की अवहेलना पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

महत्वपूर्ण लिंक

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अंतिम अपडेट: 02/10/26, 12:52 am

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