Rajasthan Panchayat Election 2026: पंच-सरपंच के चुनाव EVM से नहीं, बैलेट पेपर से होंगे
राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 में मतदान की व्यवस्था पद के अनुसार अलग रखी गई है। सरपंच और वार्ड पंच के लिए बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए EVM की मुख्य व्यवस्था है। इस पोस्ट में पुराने चुनावों की व्यवस्था और 2026 की पूरी प्रक्रिया को स्रोत-आधारित तरीके से समझाया गया है।

Rajasthan Panchayat Election 2026: क्या बदला?
राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 में मतदान की व्यवस्था पद के अनुसार अलग रखी गई है। 13 फरवरी 2026 के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समिति के सभी वार्डों का चुनाव EVM से कराया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव पारंपरिक मतपत्र यानी बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से कराया जाएगा।
एक नजर में पूरी व्यवस्था
| पद | 2026 में मतदान |
|---|---|
| वार्ड पंच | बैलेट पेपर + बैलेट बॉक्स |
| सरपंच | बैलेट पेपर + बैलेट बॉक्स |
| पंचायत समिति सदस्य | EVM |
| जिला परिषद सदस्य | EVM |
पहले पंचायत चुनावों में मतदान कैसे होता था?
पंचायत चुनावों में बैलेट पेपर और EVM दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग समय और परिस्थितियों में हुआ है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि राजस्थान में किसी एक साल से सभी पंचायत पदों के लिए एक साथ EVM लागू हो गई थी। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 2010 के पंचायत चुनाव में कुछ जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए केवल तीन जिलों में EVM इस्तेमाल हुई थी।
2015 के पंचायत चुनाव में EVM
2015 के पंचायत चुनाव में 33 में से 16 जिलों में EVM इस्तेमाल की गई थी और बाकी जिलों में पारंपरिक बैलेट पेपर की व्यवस्था थी। उस समय EVM के इस्तेमाल का विस्तार सभी 33 जिलों में नहीं था।
2020 के पंचायत चुनाव में क्या हुआ?
2020 के पंचायत चुनावों की तैयारी के समय राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंच के चुनाव EVM से और वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की व्यवस्था बताई थी। यानी उस चुनाव में भी सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान का तरीका अलग था।
2026 में फिर बैलेट पेपर क्यों?
2026 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए मतपत्र और मतपेटी की व्यवस्था तय की है। उपलब्ध आधिकारिक/विश्वसनीय रिपोर्टों में इसे आयोग के 13 फरवरी 2026 के आदेश के रूप में दर्ज किया गया है। इसलिए पोस्ट में यह दावा नहीं किया जा रहा कि केवल किसी एक कारण से EVM हटाई गई।
बैलेट पेपर से वोट कैसे डाला जाएगा?
- मतदाता की पहचान और अन्य निर्धारित मतदान औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित चुनाव का मतपत्र दिया जाएगा।
- मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिह्न दिए जाएंगे। राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियमों में नाम और प्रतीक दर्शाने का प्रावधान है।
- मतदाता मतदान कक्ष में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम या चिह्न के सामने निर्धारित तरीके से निशान लगाएगा।
- मतपत्र को इस तरह मोड़ा जाएगा कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे और फिर उसे निर्धारित बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा।
- मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा और नियमों के अनुसार मतगणना की जाएगी।
EVM से वोट कैसे होगा?
- पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए मुख्य मतदान व्यवस्था EVM की है।
- मतदान शुरू होने से पहले EVM की निर्धारित तैयारी और मॉक पोल/सीलिंग जैसी प्रक्रियाएं आयोग के नियमों के अनुसार पूरी की जाती हैं।
- मतदाता को संबंधित उम्मीदवारों और उनके चुनाव चिह्नों के विकल्प EVM पर मिलेंगे।
- मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने संबंधित बटन दबाकर वोट दर्ज करेगा।
- मतदान के बाद EVM को निर्धारित सुरक्षा और मतगणना प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा।
क्या पंचायत समिति और जिला परिषद में भी बैलेट हो सकता है?
मुख्य व्यवस्था में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव EVM से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की जनवरी 2026 की गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी जिले में EVM की संख्या कम पड़ती है, तो वहां इन चुनावों के लिए भी बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से मतदान कराने की वैकल्पिक तैयारी रखने के निर्देश दिए गए थे। इसलिए इसे नियमित व्यवस्था नहीं, बल्कि EVM की कमी की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था समझना चाहिए। अंतिम रूप से किस मतदान केंद्र पर कौन-सी व्यवस्था लागू होगी, इसकी जानकारी संबंधित चुनाव अधिसूचना या निर्देश से ही मान्य होगी।
दो अलग-अलग मतदान प्रणालियां क्यों रखी गई हैं?
इसका कोई एक अनुमानित कारण पोस्ट में नहीं जोड़ा जा रहा है। आयोग का स्पष्ट निर्णय यह है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव EVM से तथा सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मतपत्र से होंगे। EVM की उपलब्धता को लेकर वैकल्पिक बैलेट व्यवस्था की तैयारी संबंधी निर्देश भी प्रकाशित हुए हैं। अंतिम व्यवस्था संबंधित आयोगी आदेश/चुनाव अधिसूचना के अनुसार ही मानी जाएगी।
मतदाता को क्या ध्यान रखना चाहिए?
- सरपंच और वार्ड पंच के लिए बैलेट पेपर/बैलेट बॉक्स की व्यवस्था रहेगी।
- पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए मुख्य व्यवस्था EVM की रहेगी।
- एक ही मतदान केंद्र पर अलग-अलग पदों के लिए मतदान का तरीका अलग हो सकता है।
- मतदान की तारीख, चरण, बूथ और अन्य अंतिम जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना से ही मान्य होगी।
बैलेट पेपर की तैयारी का सरकारी रिकॉर्ड
राजस्थान सरकार के सार्वजनिक procurement रिकॉर्ड में 2026 के पंचायत और निकाय आम चुनाव के लिए “Ballot Paper Printing work” का कार्य दर्ज है। इससे 2026 में मतपत्र व्यवस्था की वास्तविक तैयारी का स्वतंत्र सरकारी रिकॉर्ड भी मिलता है।
महत्वपूर्ण निष्कर्ष
2026 में यह कहना सही होगा कि राजस्थान में पंच और सरपंच का चुनाव EVM से नहीं, बल्कि बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से कराया जाएगा। लेकिन “पूरे पंचायत चुनाव EVM से हटाकर बैलेट से होंगे” कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव की मुख्य व्यवस्था EVM है।
महत्वपूर्ण लिंक
| राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग – आधिकारिक वेबसाइट | Official Website |
| राजस्थान निर्वाचन आयोग – Media / Press Information | आधिकारिक जानकारी |
| Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 – Official PDF | Official Rules PDF |
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अंतिम अपडेट: 02/10/26, 2:32 pm