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Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ₹51,000 तक सहायता, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली योजना है। सहायता राशि पात्र श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार निर्धारित होती है तथा पात्र मामलों में कुल सहायता ₹51,000 तक हो सकती है। आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के SJMS/SSO माध्यम से किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
| राज्य | राजस्थान |
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| योजना का उद्देश्य | पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता |
| सहायता राशि | ₹21,000 से ₹51,000 तक |
| कन्या की न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| लाभ की सीमा | परिवार की अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह तक |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| आवेदन कहां से होगा | स्वयं की SSO ID अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र |
| आवेदन शुल्क | सरकारी आवेदन शुल्क नहीं |
| आवेदन अवधि | विवाह की निश्चित तिथि से एक माह पहले अथवा विवाह के बाद एक वर्ष तक |
| आधिकारिक विभागीय पोर्टल | sje.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ी विवाह सहायता योजना है। इसका उद्देश्य पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना में कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि मिलती है?
सहायता राशि सभी पात्र परिवारों के लिए समान नहीं है। पात्र श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मूल सहायता तथा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि निर्धारित होती है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार
| कन्या की शैक्षणिक योग्यता | मूल सहायता | अतिरिक्त प्रोत्साहन | कुल राशि |
|---|
| दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता | ₹31,000 | कोई अतिरिक्त राशि नहीं | ₹31,000 |
| दसवीं उत्तीर्ण | ₹31,000 | ₹10,000 | ₹41,000 |
| स्नातक उत्तीर्ण | ₹31,000 | ₹20,000 | ₹51,000 |
अन्य पात्र परिवार और श्रेणियां
इस श्रेणी में शेष सभी वर्गों के BPL परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियां, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं तथा पात्र महिला खिलाड़ी शामिल हैं।
अन्य पात्र परिवारों के लिए सहायता राशि
| कन्या की शैक्षणिक योग्यता | मूल सहायता | अतिरिक्त प्रोत्साहन | कुल राशि |
|---|
| दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता | ₹21,000 | कोई अतिरिक्त राशि नहीं | ₹21,000 |
| दसवीं उत्तीर्ण | ₹21,000 | ₹10,000 | ₹31,000 |
| स्नातक उत्तीर्ण | ₹21,000 | ₹20,000 | ₹41,000 |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता
| पात्रता बिंदु | शर्त |
|---|
| निवास | आवेदक/लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। |
| कन्या की आयु | विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। |
| परिवार की सीमा | योजना की निर्धारित सीमा के अनुसार अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह तक लाभ। |
| पात्र श्रेणी | कन्या/परिवार को योजना में निर्धारित पात्र श्रेणियों में से किसी एक में होना चाहिए। |
| BPL श्रेणी | लागू BPL परिवार के पास संबंधित पात्रता प्रमाण होना चाहिए। |
| विशेष श्रेणियां | अन्त्योदय, आस्था कार्ड, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, विशेष योग्यजन, पालनहार लाभार्थी तथा पात्र महिला खिलाड़ी से संबंधित शर्तें लागू हो सकती हैं। |
| जन आधार | आवेदन से पहले संबंधित व्यक्तिगत एवं पात्रता जानकारी सही और अपडेट रखना आवश्यक है। |
आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की पुत्री के लिए विशेष शर्तें
| शर्त | विवरण |
|---|
| पति की स्थिति | महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो। |
| पुनर्विवाह | महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो। |
| वार्षिक आय | सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| परिवार में कमाने वाला सदस्य | 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए। |
| आवश्यक प्रमाण | मृत्यु प्रमाण पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, आय प्रमाण पत्र और निर्धारित स्वघोषणा जैसे दस्तावेज श्रेणी के अनुसार मांगे जा सकते हैं। |
आवेदन कब तक किया जा सकता है?
| स्थिति | आवेदन अवधि |
|---|
| विवाह से पहले | विवाह की निश्चित तिथि से एक माह पहले से आवेदन किया जा सकता है। |
| विवाह के बाद | उपलब्ध योजना जानकारी के अनुसार विवाह की तारीख से एक वर्ष तक आवेदन की अवधि बताई गई है। |
| वार्षिक सामान्य अंतिम तिथि | कोई एक सामान्य वार्षिक अंतिम तिथि नहीं; पात्र आवेदक की समय-सीमा विवाह तिथि से संबंधित होती है। |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवश्यक दस्तावेज
| दस्तावेज | कब/किसके लिए |
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| जन आधार कार्ड | आवेदक एवं संबंधित लाभार्थी की पहचान/प्रोफाइल के लिए |
| मूल निवास प्रमाण पत्र | राजस्थान मूल निवासी होने के प्रमाण के लिए |
| जाति प्रमाण पत्र | जहां संबंधित पात्रता श्रेणी में लागू हो |
| BPL/अन्त्योदय/आस्था कार्ड | संबंधित पात्रता श्रेणी के अनुसार |
| बैंक खाते का विवरण | सहायता राशि के भुगतान के लिए |
| विधवा श्रेणी के दस्तावेज | पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, आय प्रमाण पत्र एवं निर्धारित स्वघोषणा |
| विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र | विशेष योग्यजन श्रेणी में |
| पालनहार लाभ का प्रमाण | पालनहार लाभार्थी श्रेणी में |
| विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र | विवाह संबंधी सत्यापन के लिए |
| कन्या का जन्म प्रमाण पत्र | आयु सत्यापन के लिए |
| शैक्षणिक प्रमाण पत्र | 10वीं/स्नातक प्रोत्साहन राशि के दावे के लिए |
| वर का जन्म प्रमाण पत्र | विवाह संबंधी विवरण के लिए |
| फोटो | आवेदक तथा वर-वधू की, जहां पोर्टल पर मांगी जाए |
| स्वघोषणा/ऑनलाइन सत्यापन | पोर्टल पर संबंधित श्रेणी के अनुसार |
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- राजस्थान SSO Portal पर अपनी SSO ID से लॉगिन करें या अधिकृत ई-मित्र केंद्र से आवेदन करवाएं।
- SSO के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की SJMS सेवा खोलें।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का Apply विकल्प चुनें।
- प्रोफाइल, जन आधार और पात्रता संबंधी जानकारी जांचें।
- कन्या, विवाह, वर तथा बैंक से संबंधित मांगी गई जानकारी भरें।
- पात्रता श्रेणी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड/सत्यापित करें।
- शैक्षणिक प्रोत्साहन का दावा होने पर संबंधित अंकतालिका या डिग्री की जानकारी दें।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण दोबारा जांचें और उपलब्ध प्रमाणीकरण पूरा करें।
- आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन संख्या/रसीद सुरक्षित रखें।
ई-मित्र से आवेदन कैसे करें?
- नजदीकी अधिकृत ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- जन आधार, बैंक विवरण, फोटो और पात्रता श्रेणी के मूल/आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
- ई-मित्र संचालक से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आवेदन करवाएं।
- फॉर्म जमा होने के बाद आवेदन संख्या और रसीद अवश्य प्राप्त करें।
आवेदन की जांच और सहायता राशि का भुगतान
- आवेदन जमा होने के बाद विभागीय स्तर पर आवेदन और दस्तावेजों की जांच होती है।
- कमी या आपत्ति होने पर पोर्टल पर स्थिति/आपत्ति दिखाई दे सकती है।
- आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कमी या आपत्ति का समाधान करना चाहिए।
- स्वीकृति के बाद पात्र सहायता राशि निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार बैंक खाते में भेजी जाती है।
- आवेदन की स्थिति SJMS Application Status/संबंधित SSO सेवा से जांची जा सकती है।
आवेदन से पहले जरूरी सावधानियां
- कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होने की पुष्टि करें।
- जन आधार में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण सही रखें।
- मूल निवास, जाति और पात्रता प्रमाणों की जानकारी अपडेट रखें।
- बैंक खाता चालू हो और बैंक विवरण सही दर्ज हों।
- शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए अंकतालिका/डिग्री उपलब्ध रखें।
- दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य रूप में अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने से पहले सही पात्रता श्रेणी चुनें।
- आवेदन संख्या और रसीद सुरक्षित रखें।
- किसी भी अंतिम निर्णय के लिए विभाग की वर्तमान आधिकारिक सूचना को प्राथमिक मानें।
आवेदन शुल्क
| विवरण | जानकारी |
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| सरकारी आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
| महत्वपूर्ण बात | किसी अनधिकृत व्यक्ति/वेबसाइट को योजना के नाम पर भुगतान न करें। ई-मित्र से संबंधित किसी सेवा शुल्क की जानकारी अधिकृत केंद्र से पहले जांच लें। |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना FAQs
| प्रश्न | उत्तर |
|---|
| मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अधिकतम कितनी सहायता मिल सकती है? | पात्र श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कुल सहायता ₹51,000 तक हो सकती है। |
| कन्या की न्यूनतम आयु कितनी है? | विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। |
| आवेदन कैसे किया जा सकता है? | स्वयं की SSO ID के माध्यम से या नजदीकी अधिकृत ई-मित्र केंद्र से आवेदन किया जा सकता है। |
| क्या आवेदन ऑनलाइन है? | हां, योजना की आवेदन प्रक्रिया SJMS/SSO माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है। |
| आवेदन के बाद स्थिति कहां देखें? | SJMS Application Status अथवा संबंधित SSO सेवा पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। |
YOCEWOR पर महत्वपूर्ण नोट
यह जानकारी उपलब्ध सरकारी स्रोतों के आधार पर व्यवस्थित की गई है। योजना की पात्रता, राशि, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया विभागीय आदेश या पोर्टल के अनुसार बदल सकती है। आवेदन करने से पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वर्तमान जानकारी और SJMS पोर्टल पर दिखाई जा रही शर्तों को जरूर मिलाएं।
अंतिम अपडेट: 19/09/26, 2:54 pm