YOCEWORYour Voice. Your World.

Home > Sarkari Yojana

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ₹51,000 तक सहायता, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

Published: 19/09/26, 7:30 am   |   Published by: YOCEWOR Editorial Desk

राजस्थान की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली योजना है। सहायता राशि पात्र श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार निर्धारित होती है तथा पात्र मामलों में कुल सहायता ₹51,000 तक हो सकती है। आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के SJMS/SSO माध्यम से किया जाता है।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ₹51,000 तक सहायता, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 Overview

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री कन्यादान योजना
राज्यराजस्थान
संबंधित विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
योजना का उद्देश्यपात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता
सहायता राशि₹21,000 से ₹51,000 तक
कन्या की न्यूनतम आयु18 वर्ष
लाभ की सीमापरिवार की अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह तक
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
आवेदन कहां से होगास्वयं की SSO ID अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र
आवेदन शुल्कसरकारी आवेदन शुल्क नहीं
आवेदन अवधिविवाह की निश्चित तिथि से एक माह पहले अथवा विवाह के बाद एक वर्ष तक
आधिकारिक विभागीय पोर्टलsje.rajasthan.gov.in

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ी विवाह सहायता योजना है। इसका उद्देश्य पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना में कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि मिलती है?

सहायता राशि सभी पात्र परिवारों के लिए समान नहीं है। पात्र श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मूल सहायता तथा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि निर्धारित होती है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार

कन्या की शैक्षणिक योग्यतामूल सहायताअतिरिक्त प्रोत्साहनकुल राशि
दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता₹31,000कोई अतिरिक्त राशि नहीं₹31,000
दसवीं उत्तीर्ण₹31,000₹10,000₹41,000
स्नातक उत्तीर्ण₹31,000₹20,000₹51,000

अन्य पात्र परिवार और श्रेणियां

इस श्रेणी में शेष सभी वर्गों के BPL परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियां, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं तथा पात्र महिला खिलाड़ी शामिल हैं।

अन्य पात्र परिवारों के लिए सहायता राशि

कन्या की शैक्षणिक योग्यतामूल सहायताअतिरिक्त प्रोत्साहनकुल राशि
दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता₹21,000कोई अतिरिक्त राशि नहीं₹21,000
दसवीं उत्तीर्ण₹21,000₹10,000₹31,000
स्नातक उत्तीर्ण₹21,000₹20,000₹41,000

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता

पात्रता बिंदुशर्त
निवासआवेदक/लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
कन्या की आयुविवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
परिवार की सीमायोजना की निर्धारित सीमा के अनुसार अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह तक लाभ।
पात्र श्रेणीकन्या/परिवार को योजना में निर्धारित पात्र श्रेणियों में से किसी एक में होना चाहिए।
BPL श्रेणीलागू BPL परिवार के पास संबंधित पात्रता प्रमाण होना चाहिए।
विशेष श्रेणियांअन्त्योदय, आस्था कार्ड, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, विशेष योग्यजन, पालनहार लाभार्थी तथा पात्र महिला खिलाड़ी से संबंधित शर्तें लागू हो सकती हैं।
जन आधारआवेदन से पहले संबंधित व्यक्तिगत एवं पात्रता जानकारी सही और अपडेट रखना आवश्यक है।

आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की पुत्री के लिए विशेष शर्तें

शर्तविवरण
पति की स्थितिमहिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
पुनर्विवाहमहिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
वार्षिक आयसभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार में कमाने वाला सदस्य25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए।
आवश्यक प्रमाणमृत्यु प्रमाण पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, आय प्रमाण पत्र और निर्धारित स्वघोषणा जैसे दस्तावेज श्रेणी के अनुसार मांगे जा सकते हैं।

आवेदन कब तक किया जा सकता है?

स्थितिआवेदन अवधि
विवाह से पहलेविवाह की निश्चित तिथि से एक माह पहले से आवेदन किया जा सकता है।
विवाह के बादउपलब्ध योजना जानकारी के अनुसार विवाह की तारीख से एक वर्ष तक आवेदन की अवधि बताई गई है।
वार्षिक सामान्य अंतिम तिथिकोई एक सामान्य वार्षिक अंतिम तिथि नहीं; पात्र आवेदक की समय-सीमा विवाह तिथि से संबंधित होती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवश्यक दस्तावेज

दस्तावेजकब/किसके लिए
जन आधार कार्डआवेदक एवं संबंधित लाभार्थी की पहचान/प्रोफाइल के लिए
मूल निवास प्रमाण पत्रराजस्थान मूल निवासी होने के प्रमाण के लिए
जाति प्रमाण पत्रजहां संबंधित पात्रता श्रेणी में लागू हो
BPL/अन्त्योदय/आस्था कार्डसंबंधित पात्रता श्रेणी के अनुसार
बैंक खाते का विवरणसहायता राशि के भुगतान के लिए
विधवा श्रेणी के दस्तावेजपति का मृत्यु प्रमाण पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, आय प्रमाण पत्र एवं निर्धारित स्वघोषणा
विशेष योग्यजन प्रमाण पत्रविशेष योग्यजन श्रेणी में
पालनहार लाभ का प्रमाणपालनहार लाभार्थी श्रेणी में
विवाह पंजीयन प्रमाण पत्रविवाह संबंधी सत्यापन के लिए
कन्या का जन्म प्रमाण पत्रआयु सत्यापन के लिए
शैक्षणिक प्रमाण पत्र10वीं/स्नातक प्रोत्साहन राशि के दावे के लिए
वर का जन्म प्रमाण पत्रविवाह संबंधी विवरण के लिए
फोटोआवेदक तथा वर-वधू की, जहां पोर्टल पर मांगी जाए
स्वघोषणा/ऑनलाइन सत्यापनपोर्टल पर संबंधित श्रेणी के अनुसार

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ई-मित्र से आवेदन कैसे करें?

आवेदन की जांच और सहायता राशि का भुगतान

आवेदन से पहले जरूरी सावधानियां

आवेदन शुल्क

विवरणजानकारी
सरकारी आवेदन शुल्कनिःशुल्क
महत्वपूर्ण बातकिसी अनधिकृत व्यक्ति/वेबसाइट को योजना के नाम पर भुगतान न करें। ई-मित्र से संबंधित किसी सेवा शुल्क की जानकारी अधिकृत केंद्र से पहले जांच लें।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना FAQs

प्रश्नउत्तर
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अधिकतम कितनी सहायता मिल सकती है?पात्र श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कुल सहायता ₹51,000 तक हो सकती है।
कन्या की न्यूनतम आयु कितनी है?विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन कैसे किया जा सकता है?स्वयं की SSO ID के माध्यम से या नजदीकी अधिकृत ई-मित्र केंद्र से आवेदन किया जा सकता है।
क्या आवेदन ऑनलाइन है?हां, योजना की आवेदन प्रक्रिया SJMS/SSO माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है।
आवेदन के बाद स्थिति कहां देखें?SJMS Application Status अथवा संबंधित SSO सेवा पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।

YOCEWOR पर महत्वपूर्ण नोट

यह जानकारी उपलब्ध सरकारी स्रोतों के आधार पर व्यवस्थित की गई है। योजना की पात्रता, राशि, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया विभागीय आदेश या पोर्टल के अनुसार बदल सकती है। आवेदन करने से पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वर्तमान जानकारी और SJMS पोर्टल पर दिखाई जा रही शर्तों को जरूर मिलाएं।

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइन आवेदन (SJMS Portal)Click Here
आवश्यक दस्तावेजों की आधिकारिक सूची (PDF)Click Here
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागClick Here
आवेदन की स्थिति (SJMS Application Status)Click Here
Join WhatsApp ChannelJoin Now
Join Telegram ChannelJoin Now

YOCEWOR से जुड़ें

Instagram · Telegram · YouTube · WhatsApp Channel

अंतिम अपडेट: 19/09/26, 2:54 pm

संबंधित अपडेट